The process of manufacturing of FORMALDEHYDE require the prior Environmental Clearance (EC) from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFC), GOI, beside other mandatory clearance.

However, around 15 units have been permitted in the Haryana, with the consent of the Haryana State Pollution Control Board ONLY.

These units were forced to shut down, when the discrepancy unearthed. And subsequently, price were shoot up unprecedentedly, leaving Plywood and Panel industry on back-foot.

After, having several recommendation and request from the industry, Environment and Climate Change Department Govt. of Haryana, has considered vide their letter dt 11.11.2020 to ALLOW the FORMALDEHYDE plants to continue their operation for a period of SIX Months. It was stated that the PLANTS will apply immediately for the required environment clearance and provide the proof within 60 days.


फाॅर्मल्डिहाइड मैनुफैक्चरर्स के लिए तात्कालिक/अस्थायी राहत


फाॅर्मल्डिहाइड के निर्माण की प्रक्रिया को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (डवम्थ्ब्), भारत सरकार से पूर्व पर्यावरण मंजूरी (म्ब्), अन्य अनिवार्य मंजूरी के साथ आवश्यकता है।

हालांकि, सिर्फ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति से हरियाणा में लगभग 15 इकाइयों को अनुमति दे दी गई।

विसंगति का पता चलने पर इन इकाइयों को बंद करने के लिए मजबूर किया गया था। परिणामस्वरूप फाॅर्मल्डिहाइड की कीमतों में अभूतपूर्व रूप से उछाल आ गया , जिससे प्लाइवुड और पैनल इंडस्ट्री बैक-फुट पर आ गई।

उद्योगों द्वारा कई सिफारिशें और अनुरोध करने के बाद पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग हरियाणा सरकार ने छह महीने की अवधि के लिए परिचालन को जारी रखने के लिए फाॅर्मल्डिहाइड उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए अपने पत्र दिनांक 11.11.2020 पर निश्चय किया है। यह कहा गया है कि प्लांटस आवश्यक पर्यावरण मंजूरी के लिए तुरंत आवेदन करेंगे और 60 दिनों के भीतर इसका प्रमाण प्रदान करेंगे।