Union budget 2021
- February 2, 2021
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Dispute Resolution Committee (DRC) to be set up to help taxpayers with taxable income of up to Rs 50 lakh, and disputed income up to Rs 10 lakh. All proceedings before DRC to be faceless and jurisdiction less. This will reduce litigation and provide impetus to small and medium taxpayers to settle disputes at initial stages.
More is better! In addition to salary income, bank accounts, tax payments and TDS details, pre-filled income-tax returns will now also include details of capital gains from listed securities, dividend income, interest from banks, post office etc.
अब आईटीआर भरना होगा ज्यादा आसान
अभी तक आईटीआर भरने के दौरान हमें पहले से ही फाॅर्म में नाम, पता, सैलरी पर लगा टैक्स, टैक्स का भुगतान, टीडीएस जैसी जानकारियां भरी हुई आती थीं। बजट में एक घोषणा के जरिए इसे और भी आसान बना दिया गया है। अब आईटीआर के फाॅर्म में लिस्टेड सिक्योरिटीज से हुए कैपिटल गेन्स की जानकारी, डिविडेंड इनकम की जानकारी और बैंक-पोस्ट ऑफिस से मिले ब्याज की जानकरी भी पहले ही भरी हुई मिलेगी।
अब 3 साल पुराने टैक्स रिटर्न की खुल सकेंगे
50 लाख से कम आय के कर चोरी मामलों में पुराने रिटर्न खोलने की समय सीमा को 6 साल से घटाकर 3 साल किया गया है। इसके साथ ही 50 लाख से अधिक टैक्स चोरी के सबूत सामने आने पर ही 10 साल पुराने रिटर्न खोले जा सकेंगे। इसके लिए भी प्रधान आयकर आयुक्त की अनुमति आवश्यक होगी।