क्यूआर कोड का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माने से छूट
- जनवरी 17, 2021
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सरकार ने कंपनियों से ग्राहकों (बी टू सी) के बीच लेन-देन से जुड़े बिलों के मामले में क्यूआर कोड प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने पर जुर्माना लगाए जाने से छूट प्रदान की है। यह छूट 31 मार्च, 2021 तक के लिए सृजित बिलों को लेकर दी गई हैं हालांकि कंपनियों के लिए जुर्माने से छूट लेने के लिए 1 अप्रैल, 2021 से क्यूआर कोड प्रावधानों को अनुपालन करना अनविार्य होगा। कंपनियों से ग्राहकों के लेनदेन वाले बिलों पर क्यूआर कोड़ प्रकाशित करने की व्यवस्था 1 दिसबंर से लागू की गई है।