Registration of New Establishment Automatically Approved
- दिसम्बर 22, 2020
- 0
Registration of New Establishment Automatically Approved Within Seven Days of Application
In a move towards ease of doing business, the government has proposed that it should be registered within seven days of receipt of applications for registration from companies by electronic means.
Under the OSH regulations, no establishment will be allowed to operate without a certificate of registration. However, companies have to register only once instead of separate registration. The draft rules said, “The registration officer will issue the registration certificate to the companies within seven days of receiving the application.” Failure to do so will cause the concerned establishment to be considered registered and the registration certificate will be issued automatically.
This process of registration will improve India’s ability to compete with Asian countries, including China. With this, corruption will also be curbed and the capital cost due to late approval will also come down.
The new labor rule may come into effect from April 1, 2021 and companies will have to apply online on the Shram Suvidha Portal for registration. In registration certificate, the maximum number of workers can be employed in the establishment and the type of business can be done, all will be mentioned.
नये प्रतिश्ठान का पंजीकरण आवेदन के सात दिनों के अंदर स्वतः स्वीकृत
कारोबार सुगमता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने प्रस्तावित किया है कि कंपनियों से पंजीकरण के लिए इलेक्ट्राॅनिंक माध्यम से आवेदन मिलने के सात दिनों के अंदर उसे पंजीकृत किया जाना चाहिए।
औएसएच नियमों के तहत किसी भी प्रतिष्ठान को बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। हालांकि कंपनियों को अलग-अलग पंजीकरण के बजाय केवल एक बार ही पंजीकरण कराना होगा।
नियमों के मसौदे में कहा गया है, ‘पंजीकरण करने वाले अधिकारी आवेदन मिलने के सात दिन के अंदर कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ऐसा नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठान को पंजीकृत माना जाएगा और पंजीकृत प्रमाण पत्र स्वतः निर्गत हो जाएगा।’
पंजीकरण की इस प्रक्रिया से चीन सहित एशियाई देशों से प्रतिस्पद्र्धा करने की भारत की क्षमता में सुधर होगा। इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगा और देर से मंजूरी मिलने के कारण होने वाली पूंजी लागत में भी कमी आएगी।
नया श्रम नियम 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी हो सकता है। कंपनियों को पंजीकरण के लिए श्रम सुविधा पोर्टल पर पर आॅनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र में प्रतिष्ठान में अधिकतम कितनी संख्या में श्रमिकों को नियुक्त किया जा सकता है और किसी तरह का कारोबार किया जा सकता है, सबका उल्लेख होगा।