Use of Biomass fuel in NCR
- नवम्बर 26, 2022
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The Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining Areas, had permitted bio-mass fuel for industrial application in NCR, beyond the jurisdiction of NCT of Delhi, vide its direction No. 53, 62, 63 dated 04.02, 17.03 and 18.05.2022 respectively.
In the approved list of biomass fuels, wood processed wastes such as woodchips, waste wood, saw dust etc. have also been permitted under the category of biomass fuels.
But CAQM notified vide 402 (DT) dated 16-Nov, that wood in not an approved fuel for industrial application as per direction No. 65 dated 23.06.22. It further stated that wood is an approved fuel limitedly for religious purposes and use in crematoria.
It sensed some confusion among the stokeholders because direction No. 105 dated 03.08.22 clearly stated that In specific reference to plywood manufacturing units located in the NCR, beyond jurisdiction of NCT of Delhi, wood processing wastes such as wooden chips/waste wood/saw dust etc. generated during the manufacturing process may also accordingly be considered and permitted to be used under the broader category of “biomass fuel”.
Vikas Khanna, President, DNPMAI (Delhi NCR Plywood manufacturers association of India) met the authorities, who further clarified that plywood industry is allowed to use biomass fuels, As per direction No. 105 dated 03.08.2022.
However, as per direction No. 105 dated 03-08-2022 and (Point No. 6 of) 402 dt. 16.11.22. Every Wood Based Industry, eligible in the category, should apply for amendment in CTO (consent to operate) to their respective state pollution board.
NCR में बायोमास ईंधन का उपयोग
एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने निर्देश संख्या 53, 62, 63 क्रमश दिनांक 04.02, 17.03 और 18.05.2022 के माध्यम से एनसीआर जो कि दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, में औद्योगिक उपयोग के लिए बायो-मास ईंधन की अनुमति दी थी।
बायोमास ईंधन की अनुमोदित सूची में बायोमास ईंधन की श्रेणी के तहत लकड़ी के प्रसंस्कृत अपशिष्ट जैसे लकड़ी के चिप्स, बेकार लकड़ी, बुरादा आदि को भी अनुमति दी गई है।
लेकिन सीएक्यूएम ने 402 (डीटी) दिनांक 16-नवंबर को अधिसूचित किया, कि लकड़ी औद्योगिक उपयोग के लिए अनुमोदित ईंधन नहीं है, जैसा कि निर्देश संख्या 65 दिनांक 23.06.22 के अनुसार है। इसने आगे कहा कि लकड़ी धार्मिक उद्देश्यों और श्मशान में उपयोग के लिए सीमित रूप से स्वीकृत ईंधन है।
इसने अंशधारकों के बीच कुछ भ्रम महसूस किया गया। क्योंकि निर्देश संख्या 105 दिनांक 03.08.22 ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ‘‘एनसीआर दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर, में स्थित प्लाईवुड निर्माण इकाइयों के विशेष संदर्भ में, निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न लकड़ी अपशिष्ट प्रसंस्करण जैसे लकड़ी के चिप्स / बेकार लकड़ी / बुरादा आदि पर भी तदनुसार विचार किया जा सकता है और ‘‘बायोमास ईंधन‘‘ की व्यापक श्रेणी के तहत उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।‘‘
विकास खन्ना, अध्यक्ष, DNPMI (दिल्ली एनसीआर प्लाइवुड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) ने अधिकारियों से मुलाकात की, जिन्होंने आगे स्पष्ट किया कि प्लाइवुड उद्योग को निर्देश सं 105 दिनांक 03.08.2022 के अनुसार बायोमास ईंधन का उपयोग करने की अनुमति है।
हालांकि निर्देश सं, 105 दिनांक 03.08.2022 और 402 डीटी दिनांक 16.11.22. (के बिंदु संख्या 6) के अनुसार पात्र लकड़ी आधारित उद्योग को अपने संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड को सीटीओ (संचालित करने की सहमति) में संशोधन के लिए आवेदन करना चाहिए।