India’s central bank has asked lenders not to report low-value transaction made via the digital rupee, seeking to ensure that its proposed virtual currency offers a similar degree of anonymity associated with paper money for business exchanges below a material value threshold.

So once the CBDC-R (Central Bank Backed Digital Currency-Retail) is transferred to customer wallets, banks will not track or report these transactions.

“These transactions don’t leave a trace in the core banking system and that’s why they more anonymous than the current digital transaction,” said a senior official at a bank involved in the Reserve Bank of India (RBI) pilot project. Hence, the RBI has asked banks “not to report these wallet transactions as part of mandatory regulatory reporting.”

At present, most cash transactions in excess of Rs50, 000, such as bank deposits or purchases, require customers to disclose their permanent account number (PAN). While the RBI has not set a limit for CBDC-R, it is believed that retail transactions up to Rs50, 000 will not be reported. At the same time, transactions in excess of Rs2 lakh will have to be reported for tax purposes.

“The CBDC-R gives far greater anonymity because the transactions are not hitting your bank account. Once you move the money to the wallet, they will not be reported, “said another banker.

The RBI will know the aggregate CBDC-R in circulation, but it will not know exactly who owns how much of the virtual money, sources said.

Bankers explained that when a customer purchase CBDC-F from the bank, the next transaction that he makes will not hit his bank account, unlike in UPI where the bank has a granular view of the transitions. The digital wallet will have a record of these transactions to enable the complaint mechanism to kick in if transactions fail.


Asean Plywood   BigWig Ply logo


ई-रुपया नकद में लेनदेन के समान गुमनामी प्रदान कर सकता है


भारत के केंद्रीय बैंक ने ऋणदाताओं से डिजिटल रुपये के माध्यम से किए गए कम मूल्य के लेन-देन की रिपोर्ट नहीं करने के लिए कहा है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि इसकी प्रस्तावित आभासी मुद्रा भौतिक मूल्य सीमा से नीचे व्यापार एक्सचेंजों के लिए कागजी धन से जुड़ी गुमनामी की समान मात्रा प्रदान करें।

इसलिए जब एक बार CBDC-R (सेंट्रल बैंक समर्थित डिजिटल करेंसी-रिटेल) को ग्राहक के बटुए में स्थानांतरित जाएगा। बैंक इन लेनदेन को ट्रैक या रिपोर्ट नहीं करेंगे।

‘‘भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल एक बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘’ये  लेन-देन कोर बैंकिंग सिस्टम में कोई निशान नहीं छोड़ते हैं और यही कारण है कि वे वर्तमान डिजिटल लेनदेन की तुलना में अधिक गुमनाम हैं।‘‘ इसलिए, आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि ‘‘अनिवार्य नियामक रिपोर्टिंग के हिस्से के रूप में इन वॉलेट लेनदेन की रिपोर्ट न करें।‘‘

वर्तमान में, 50,000 रुपये से अधिक के अधिकांश नकद लेन-देन, जैसे कि बैंक जमा या खरीदारी, के लिए ग्राहकों को अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) देने की आवश्यकता होती है। जबकि  RBI ने CBDC-R के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की है, ऐसा माना जाता है कि 50,000 रुपये तक के खुदरा लेनदेन की सूचना नहीं दी जाएगी। वहीं, दो लाख रुपये से अधिक के लेनदेन को कर उद्देश्यों के लिए रिपोर्ट करना होगा।

CBDC-R  कहीं अधिक गुमनामी प्रदान करता है क्योंकि लेनदेन आपके बैंक खाते में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। एक बार जब आप पैसे को वॉलेट में ले जाते हैं, तो उन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, ”दूसरे बैंकर ने कहा।

सूत्रों ने कहा कि आरबीआई प्रचलन में कुल सीबीडीसी-आर को जानेगा, लेकिन यह नहीं जान पाएगा कि वास्तव में किसके पास कितना आभासी पैसा है।

बैंकरों ने स्पष्ट किया कि जब कोई ग्राहक बैंक से CBDC-R खरीदता है, तो उसके द्वारा किया जाने वाला अगला लेन-देन उसके बैंक खाते में नहीं आएगा, जैसा कि UPI में होता है, जहां बैंक ट्रांज़िशन के बारे में विस्तृत जानकारी रखता है। लेन-देन विफल होने पर शिकायत तंत्र को सक्षम करने के लिए डिजिटल वॉलेट में इन लेन-देन का रिकॉर्ड होगा।


Natural Natural