केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) एक नए उन्नत इनवॉइस प्रबंधन सिस्टम पर काम कर रहा है, जो वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिटर्न में असंगति (mismatch) के कारण करदाताओं को स्वतः भेजे जाने वाले नोटिसों को रोकने में मदद करेगा।

अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य अनावश्यक मुकदमों को कम करना और करदाताओं को विभिन्न जीएसटी फॉर्मों के बीच खुलासों और विवरणों में असंगतियों को सीधे पोर्टल पर ही सुधारने की सुविधा देना है।

इस कदम से हर साल जारी होने वाले लगभग 2 लाख जीएसटी मिसमैच नोटिसों पर रोक लग सकेगी, जिनसे जुड़े करीब ₹10 लाख करोड़ के विवाद अब तक अनावश्यक मुकदमों में फंसे रहते हैं, जबकि वसूली बहुत ही नगण्य होती है।

नया सिस्टम इस वित्त वर्ष से पहले तैयार होने की संभावना है।

मिसमैच नोटिस लंबे समय से उद्योग जगत के लिए एक बड़ी परेशानी रहे हैं।


जीएसटी कानूनों के तहत अनुपालनों (compliances) के लिए कई डेटा बिंदु होते हैं - जैसे कि GSTR-1 में प्रस्तुत की गई बाहरी आपूर्ति (outward supplies) का विवरण, GSTR -2A और GSTR-2B में प्राप्त आपूर्ति (inward supplies) का विवरण, GSTR-6 जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण के लिए है, और GSTR-3B, जो मासिक रिटर्न है और इसमें सभी आपूर्ति, कर भुगतान आदि का विवरण होता है।

यदि इन फॉर्मों के खुलासों और विवरणों में कोई असंगति पाई जाती है, तो कर अधिकारी एक मिसमैच नोटिस भेजते हैं, जिसमें करदाता को स्पष्ट स्पष्टीकरण और मेल-जोल (reconciliation) प्रस्तुत करना होता है।

इनमें से कई असंगतियाँ समय के अंतर (timing differences) या मैन्युअल त्रुटियों के सुधार के कारण उत्पन्न होती हैं। फिर भी, कर अधिकारी हर छोटे-बड़े मिसमैच पर नोटिस भेज देते हैं, जिससे व्यवसायों को प्रत्येक नोटिस का जवाब देने में काफी समय और संसाधन खर्च करने पड़ते हैं।

आमतौर पर, ऐसे मिसमैच को वार्षिक रिटर्न तैयार करते समय ठीक किया जाता है, जब करदाता जीएसटी दाखिलों और वित्तीय विवरणों के अनुसार सभी डेटा का मेल-जोल करते हैं।

वर्तमान में GSTR-1A फॉर्म उपलब्ध है, जो करदाताओं को आउटवर्ड साइड से इनवॉइस में बदलाव करने की अनुमति देता है। इनवर्ड साइड से यह सुविधा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से मिलती है। हालांकि, दोनों सुविधाएँ अभी वैकल्पिक (optional) हैं और पूरी तरह से समन्वित नहीं हैं।


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