AGRO-FORESTRY in Punjab
- मार्च 14, 2023
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The Department of Forests & Wild Life Preservation, Govt. of Punjab is promoting agro-forestry in a big way by persuading progressive farmers of the state to diversify their existing Paddy-wheat cropping pattern to Agro-forestry Plantations in their private fields by adopting suitable agro forestry models. A direct financial assistance through DBT is provided to all such growers/beneficiaries.
FEATURES OF AGRO-FORESTRY PROJECT FOR CROP DIVERSIFICATION
- Under the scheme tree growers/beneficiaries will be provided with financial assistance @ 50% of Planting Cost in initial year of planting plus Maintenance Cost for two years in a ratio of 50:25:25 by way of Direct Benefit Transfer (DBT) through their Aadhar linked saving bank accounts based on the plants planted in their agricultural field and its survival.
- Total Indicative Unit Cost Rs.120/- Per Plant will be considered for Peripheral or Boundary Plantations/ Low Density Block Plantations i.e. planting of 1 to 625 plants/hectare
- i.e. Minimum 16 Sq. mtr. or more growing area per tree for Block Plantation and atleast 3 mtr apart for Peripheral & Boundary Plantations. However spacing between row to row and plant to plant may vary based on various species as well as the requirement for a particular intercrop. But in any case, population of plants per Hectare will not be increased from 625 plants per Hectare by providing minimum space of 16 sq mtrs to a growing tree to ensure proper growth of the trees.
- Total Indicative Unit Cost Rs.75000/- Per Hectare will be considered for High Density Block Plantations i.e. planting of 626 plants to 2500 plants/Hectare i.e. less than 16 Sq. Mtr, growing area per tree.
- In case of High Density Planting Models of Clonal Eucalyptus or any other tree species for the purpose of Poles, Paper Pulp and Energy Plantations etc. financial assistance of tree plantations will be given to farmers on the basis of High Density Block Plantation Cost Model per Hectare. The additional cost of saplings for High Density Plantation Models will be undertaken by the farmers of their own.
- The tree growers will have the liberty to opt for the tree species to be planted, Spacing & Planting Model to be adopted and the source of supply of planting material. However, the department will also provide high quality saplings from Qadian (Ludhiana) nursery to the farmers.
- The plantations made under the project will also be eligible to claim the Carbon Sequestration Credits/ Benefits from prevailing schemes of national/International agencies.
- The benefit of the programme will be available among all the categories and Genders of the farmers in the state. The grower of the trees will exclusively be the owner of the total sale proceeds of the trees at the time of harvesting.
- The project will be implemented in all the districts of Punjab.
For the year 2022-23, the plantations done from 01-04-2022 to 31-03-2023 will be eligible for financial assistance under the scheme. - The programme will be available to the proposed beneficiaries on ‘First Come First Serve’ basis. To avail the benefits under the programme the concerned farmers have to get registered with the Department on the prescribed “Registration Form”.
INSTRUCTIONS FOR REGISTRATION UNDER THE SCHEME
The farmers are requested to fill the requisite Registration Form (also available on Department’s Website- http://www.pbforests.gov.in) and deposit the same along with self attested photocopies of following documents to the nearby Forest Range Office:-
Details of the land (Fard, Girdawri) where the plants will be planted,
Copy of Aadhar Card,
Copy of Pass Book and cancelled Cheque of Aadhar Linked Savings Bank Account.
पंजाब में कृषि-वानिकी
वन और वन्य जीवन संरक्षण विभाग, पंजाब सरकार उपयुक्त कृषि वानिकी मॉडल अपनाकर राज्य के प्रगतिशील किसानों को अपने निजी क्षेत्रों में कृषि-वानिकी वृक्षारोपण के लिए अपने मौजूदा धान-गेहूं फसल पैटर्न में विविधता लाने के लिए राजी करके बड़े पैमाने पर कृषि-वानिकी को बढ़ावा दे रही है। ऐसे सभी उत्पादकों/लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
फसल विविधीकरण के लिए कृषि-वानिकी परियोजना की विशेषताएं
- योजना के तहत वृक्ष उगाने वालों/लाभार्थियों को रोपण के प्रारंभिक वर्ष में रोपण लागत के 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा रखरखाव लागत भी 50ः25ः25 के अनुपात में दो साल के लिए, उनके आधार से जुड़े बचत बैंक खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से, उनके कृषि क्षेत्र और उसके अस्तित्व में लगाए गए पौधों के आधार पर।
- कुल सांकेतिक इकाई लागत रु. 120/- प्रति पौधा परिधीय या सीमावर्ती वृक्षारोपण/कम घनत्व वाले ब्लॉक वृक्षारोपण के लिए माना जाएगा यानी 1 से 625 पौधे/हेक्टेयर
- यानी न्यूनतम 16 वर्ग मीटर तक रोपण। ब्लॉक प्लांटेशन के लिए प्रति पेड़ या अधिक बढ़ता क्षेत्र और पेरिफेरल और बाउंड्री प्लांटेशन के लिए कम से कम 3 मीटर की दूरी। हालाँकि पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे के बीच की दूरी विभिन्न प्रजातियों के साथ-साथ एक विशेष अंतरफसल की आवश्यकता के आधार पर भिन्न हो सकती है। लेकिन किसी भी मामले में, पेड़ों की उचित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बढ़ते पेड़ को न्यूनतम 16 वर्ग मीटर की जगह प्रदान करके प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या 625 पौधों प्रति हेक्टेयर से नहीं बढ़ाई जाएगी।
- कुल सांकेतिक इकाई लागत रु. 75000/- प्रति हेक्टेयर उच्च घनत्व वाले ब्लॉक प्लांटेशन यानी 626 पौधों से 2500 पौधे/हेक्टेयर यानी 16 वर्ग मीटर से कम। खेत में प्रति पेड़ के लिए विचार किया जाएगा।
- डंडे, पेपर पल्प और एनर्जी प्लांटेशन आदि के उद्देश्य से क्लोनल यूकेलिप्टस या किसी अन्य पेड़ की प्रजाति के उच्च घनत्व रोपण मॉडल के मामले में उच्च घनत्व ब्लॉक प्लांटेशन कॉस्ट मॉडल प्रति हेक्टेयर के आधार पर किसानों को वृक्षारोपण की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण मॉडल के लिए पौधों की अतिरिक्त लागत किसानों द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।
- पेड़ उगाने वालों को लगाए जाने वाले पेड़ की प्रजातियों, दूरी और रोपण मॉडल को अपनाने और रोपण सामग्री की आपूर्ति के स्रोत का चयन करने की स्वतंत्रता होगी। हालांकि, विभाग किसानों को कादियां (लुधियाना) नर्सरी से उच्च गुणवत्ता वाले पौधे भी उपलब्ध कराएगा।
- परियोजना के तहत किए गए वृक्षारोपण राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की प्रचलित योजनाओं से कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्रेडिट/लाभों का दावा करने के लिए भी पात्र होंगे।
- कार्यक्रम का लाभ राज्य में किसानों की सभी श्रेणियों और लिंगों को उपलब्ध होगा। कटाई के समय पेड़ों की कुल बिक्री आय का मालिक स्वतंत्र रूप से पेड़ों को उगाने वाला ही होगा।
- यह परियोजना पंजाब के सभी जिलों में लागू की जाएगी।
- वर्ष 2022-23 हेतु दिनांक 01-04-2022 से 31-03-2023 तक किये गये पौधरोपण योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।
- कार्यक्रम प्रस्तावित लाभार्थियों के लिए ’पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर उपलब्ध होगा। कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित किसानों को निर्धारित “पंजीकरण प्रपत्र“ पर विभाग के साथ पंजीकृत होना होगा।
योजना के तहत पंजीकरण के लिए निर्देश
किसानों से अनुरोध है कि वे आवश्यक पंजीकरण फॉर्म (विभाग की वेबसाइट- http://www.pbforests.gov.in पद पर भी उपलब्ध) भरें और इसे निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के साथ पास के वन रेंज कार्यालय में जमा करेंः-
भूमि का विवरण (फर्द, गिरदावरी) जहां पौधे रोपे जायेंगे,
आधार कार्ड की कॉपी, पास बुक की प्रति और आधार से जुड़े बचत बैंक खाते के रद्द किए गए चेक।