देनदारी चुकाए बिना नए जीएसटी पंजीयन की कोशिश
- अगस्त 17, 2019
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देनदारी चुकाए बिना नए जीएसटी पंजीयन की कोशिश
- जीएसटी विभाग ने नियम अनुपालन न करने वाले कारोबारियों के पंजीयन किए थे रद्द
- अब पुरानी देनदारी से बचने के लिए नया पंजीयन लेने की जुगत
दिल्ली में बहुत सारे कारोबारी पुरानी देनदारी समेत अन्य गड़बड़ियों से बचने के लिए नया जीएसटी पंजीयन कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं। दिल्लाी जीएसटी विभाग कारोबारियों की इन गड़बड़ियों पर सतर्क हो गया और अधिकारियों को नए पंजीयन के आवेदनों पर कड़ी नजर रखने को कहा है। साथ ही विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निरस्त पंजीयन के निरसन और देनदारी चुकाये बिना नया पंजीयन नहीं करने को कहा है।
दिल्ली जीएसटी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बीते महीनों में विभागों ने जीएसटी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले काफी कारोबारियों के जीएसटी पंजीयन रद्द किए थे। इन कारोबारियों को अपने कारोबार को बनाये रखने के लिए जीएसटी पंजीयन की आवश्यकता है। इसलिए ये कारोबारी नए जीएसटी पंजीयन के लिए आवेदन कर रहे हैं, जबकि नए आवेदन से पहले इन कारोबारियों को पंजीयन के निरस्तीकरण के निरसन के लिए आवेदन करना जरूरी है। अधिकारी ने कहा कि ये कारोबारी इसलिए निरसन के लिए आवेदन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने पुराने पंजीयन की अवधि के दौरान जरूरी रिटर्न और कर नहीं भरा है। निरसन के आवेदन के लिए इन कारोबारियों को उक्त अवधि के दौरान सभी देनदारियों का भुगतान करना होगा। लिहाजा ये कारोबारी देनकारियों से बचने के लिए नए जीएसटी पंजीयन का रास्ता अपना रहे हैं।