बी आई एस चंडीगढ़ शाखा ने पिछले कुछ दिनों में अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए यमुना नगर और जगाधरी की कई प्लाईवुड फैक्ट्रीयों में छापेमारी की। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सांवरिया,लोमास, डायमंड और चहल प्लाई में इस तरह की कार्रवाई की गई।

इस दौरान इन फैक्ट्रीयों में बी आई एस की अवैध मार्किंग करते हुए पाया गया। बी आई एस के दुरुपयोग के तहत कार्रवाई करते हुए आई एस आई मार्क लगे हुए उत्पादों सहित कई स्क्रीनों को कब्जे में लिया गया।

इस छापेमारी का उद्देश्य, फैक्ट्री संचालकों को चेतावनी देना था कि वह जल्द से जल्द बी आई एस का लाइसेंस लेकर अपने उत्पादों को, आई एस आई मार्क लगाकर ही बेचें ।

ज्ञातव्य है कि आई एस 1659 पिछले 11 फरवरी से और आई एस 303 एवं प्लाईवुड में बनने वाले अन्य सभी किस्म के उत्पाद 28 फरवरी से अनिवार्य हो चुकी है। क्यु सी ओ के तहत बी आई एस मानकों का अनुपालन करने के लिए प्लाईवुड उद्योग में इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहने की संभावना है।