Automatic Refunds Planned Under GST 3.0

सरकार आयकर प्रणाली की तर्ज पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड को स्वचालित करने पर विचार कर रही है, जो जीएसटी 3.0 के तहत परिकल्पित सुधारों के अगले चरण का हिस्सा है।

टीआईओएल नॉलेज फाउंडेशन (टीकेएफ) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य (जीएसटी) शशांक प्रिया ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि शायद आयकर की तरह, हम रिफंड को भी स्वचालित कर देंगे। यह हमारे दिमाग में है।‘

बहरहाल प्रिया ने इसके लिए कोई समय सीमा बताने से इनकार किया। उन्होंने कहा, ‘हमें परामर्श करना होगा। पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने होंगे। सुधार एजेंडे को आगे ले जाने और सिस्टम को सरल बनाने को लेकर सरकार बहुत सकारात्मक है।‘

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जीएसटी 2.0 के तहत सरकार ने उल्टे शुल्क ढांचे के तहत दायर रिफंड दावों के 90 प्रतिशत के अनंतिम मंजूरी की अनुमति दी है, जो 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद जमा किए गए आवेदनों के लिए है।

विशेषज्ञों के अनुसार निर्यात और उल्टे शुल्क ढांचे के अलावा रिफंड दावे उन मामलों में भी होते हैं जहां कर का भुगतान त्रुटिपूर्ण तरीके से किया गया है। उदाहरण के लिए जब राज्य के भीतर की आपूर्ति को गलती से एक राज्य से दूसरे राज्य को होने वाली आपूर्ति या इसके विपरीत मान लिया जाता है, या लिपिकीय त्रुटियों के कारण अधिक कर का भुगतान किया जाता है।

जांच, ऑडिट के दौरान या अपील के समय पूर्व-जमा के रूप में भुगतान की गई राशि के लिए भी रिफंड मांगा जाता है, जब अंततः कोई देयता स्थापित नहीं होती है। हालांकि, ऐसे दावों को मंजूरी से पहले अक्सर लंबे समय तक सत्यापन और प्रक्रियात्मक देरी का सामना करना पड़ता है।


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