Govt likely to revoke tax credits for CSR spends by businesses
- फ़रवरी 14, 2023
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The government is likely to introduce amendments to the goods and services tax (GST) law through the Finance Bill, 2023 revoking a provision that allowed business credit for taxes paid on goods and services procured to meet corporate social responsibility (CSR) obligations.
The plan is to amend sections in the GST Act (16 and 17) dealing with input tax credits.
A key aspect of GST is the availability of credit to a business for the taxes paid on purchases so that tax applies only to the value addition at each stage of the supply chain, and there is no tax on tax. However, credit for GST paid while procuring goods and services for meeting CSR obligations is a grey area, with different advance ruling authorities giving contradictory orders.
The authorities in Telengana and Uttar Pradesh have ruled in favour, while Gujarat and Kerala have ruled against it.
The Telangana State Authority for Advance Ruling noted in its 20 October order that CSR spending mandated under the Companies Act is expenditure made for the furtherance of the business.
“Hence, the tax paid on purchases made to meet the obligations under corporate social responsibility will be eligible for an input tax credit under central GST and state GST Acts,” said the order. The Authority for advance ruling in Uttar Pradesh explained in its January 2020 ruling that CSR spending is not voluntary but is a statutory obligation under company law, and hence tax credit on it is not restricted.
However, the Gujarat Authority for advance ruling, in its August 2021 order, explained that CSR activities are excluded from the normal course of business and, therefore, not edible for the input tax credit.
Experts said clarification on the matter should be in favour of the industry. “Businesses would expect a clarification on CSR in line with the favorable rulings on the issue and also keeping in mind that the term ”furtherance of business” mentioned in Section 16 of the CGST Act, should be interpreted in a manner beneficial to business and not in a restrictive manner.”
व्यवसायों द्वारा सीएसआर खर्च पर
कर क्रेडिट को रद्द करने की संभावना
सरकार वित्त विधेयक, 2023 के माध्यम से माल और सेवा कर (जीएसटी) कानून में संशोधन पेश कर सकती है, जो कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) दायित्वों को पूरा करने के लिए खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर भुगतान किए गए करों के लिए व्यावसायिक क्रेडिट की अनुमति देने वाले प्रावधान को रद्द करता है।
इनपुट टैक्स क्रेडिट से निपटने वाले जीएसटी अधिनियम (16 और 17) में संशोधन करने की योजना है।
जीएसटी का एक प्रमुख पहलू खरीद पर भुगतान किए गए करों के लिए व्यवसाय को क्रेडिट की उपलब्धता है ताकि कर, आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर लागू हो, और कर पर कोई कर न हो। हालांकि, सीएसआर दायित्वों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के दौरान भुगतान किए गए जीएसटी के लिए क्रेडिट एक ग्रे क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न अग्रिम शासक प्राधिकरण विरोधाभासी आदेश दे रहे हैं।
तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने पक्ष में फैसला सुनाया है, जबकि गुजरात और केरल ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया है।
तेलंगाना स्टेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने अपने 20 अक्टूबर के आदेश में कहा है कि कंपनी अधिनियम के तहत अनिवार्य सीएसआर खर्च व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किया गया खर्च है।
आदेश में कहा गया है, “इसलिए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए की गई खरीद पर भुगतान किया गया कर केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी अधिनियमों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र होगा।“ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इन उत्तर प्रदेश ने अपने जनवरी 2020 के फैसले में स्पष्ट किया कि सीएसआर खर्च स्वैच्छिक नहीं है, बल्कि कंपनी कानून के तहत एक वैधानिक दायित्व है, और इसलिए इस पर टैक्स क्रेडिट प्रतिबंधित नहीं है।
हालांकि, एडवांस रूलिंग के लिए गुजरात प्राधिकरण ने अपने अगस्त 2021 के आदेश में बताया कि सीएसआर गतिविधियों को व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम से बाहर रखा गया है और इसलिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र नहीं है।
विशेषज्ञों ने कहा कि मामले पर स्पष्टीकरण उद्योग के पक्ष में होना चाहिए। व्यवसाय इस मुद्दे पर अनुकूल फैसलों के अनुरूप सीएसआर पर स्पष्टीकरण की अपेक्षा करेंगे और यह भी ध्यान में रखते हुए कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 में उल्लिखित शब्द“ व्यापार को आगे बढ़ाने “की व्याख्या व्यवसाय के लिए लाभकारी तरीके से की जानी चाहिए न कि प्रतिबंधात्मक तरीके से।