GST fraud detected worth Rs. 31,233 crore in 2020-21
- अगस्त 30, 2021
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Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary said In a written reply to a question in the Lok Sabha, 7,268 cases of ITC fraud involving Rs 31,233 crore were detected by the Central GST officers in 2020-21
GST officers detected 818 such fraud cases over Rs 4,000 crore of Input Tax Credit (ITC) fraud in April – June quarter 2021-22, Parliament was informed.
“Necessary steps as mentioned in the GST law are being taken to recover the amount from the tax evaders pertaining to ITC frauds,” Chaudhary said.
In the current fiscal year till June, Rs 175.21 crore of ITC fraud has been recovered and 19 show cause notices (SCN) have been issued. In 2020-21, 94 SCNs were issued and Rs 2,231.64 crore was recovered.
In reply to a separate question, Chaudhary said the mechanism for claiming Goods and Services Tax (GST) refund by exporters is a streamlined process. “Cases have been booked where exporters have claimed refund of GST on the basis of fraudulent documents,” he said. In 2020-21, Rs 434.93 crore worth ITC refund fraud by exporters was detected, while in 2019-20 it was Rs 799.78 crore.
Chaudhary further said though the interface for the taxpayers is on digital and software, tax evaders commit fraud even on electronic platforms by way of mis-representation of facts like furnishing of fake credentials at the time of registration; by indulging in raising fake invoice to avail undue ITC.
“To prevent tax-evasion, various validations have been built in the GSTIN/ CBIC system to weed out tax evaders,” he added.
Chaudhary further said the government has taken a number of measures to process the GST refund claims speedily, including making the refund process fully automated, specified time limits for processing of claims, special refund drives for priority disposal of pending claims.
2020-21 में जीएसटी में 31,233 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 2020-21 में केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों द्वारा 31,233 करोड़ रुपये से जुड़े आईटीसी धोखाधड़ी के 7,268 मामलों का पता लगाया गया।
जीएसटी अधिकारियों ने जून तिमाही 2021-22 में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के 818 मामले इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी का पता लगाया, संसद को सूचित किया गया।
चौधरी ने कहा, “आईटीसी धोखाधड़ी से संबंधित कर चोरों से राशि की वसूली के लिए जीएसटी कानून में उल्लिखित आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।”
चालू वित्त वर्ष में जून तक 175.21 करोड़ रुपये ITC धोखाधड़ी की वसूली की गई है और 19 कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी किए गए हैं। 2020-21 में, 94 एससीएन जारी किए गए और 2,231.64 करोड़ रुपये की वसूली की गई। एक अलग सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि निर्यातकों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड का दावा करने की प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है।
उन्होंने कहा, “ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जहां निर्यातकों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी के रिफंड का दावा किया है।” 2020-21 में निर्यातकों द्वारा 434.93 करोड़ रुपये की ITC रिफंड धोखाधड़ी का पता चला, जबकि 2019-20 में यह 799.78 करोड़ रुपये थी।
चौधरी ने आगे कहा कि हालांकि करदाताओं के लिए इंटरफेस डिजिटल और सॉफ्टवेयर पर है, कर चोर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर भी पंजीकरण के समय फर्जी क्रेडेंशियल प्रस्तुत करने जैसे तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके धोखाधड़ी करते हैं; अनुचित आईटीसी का लाभ उठाने के लिए नकली चालान तैयार करके।
उन्होंने कहा, “कर चोरी को रोकने के लिए जीएसटीआईएन/सीबीआईसी प्रणाली में कर चोरों का सफाया करने के लिए विभिन्न सत्यापन उपयोग किए गए हैं।”
चौधरी ने आगे कहा कि सरकार ने जीएसटी रिफंड दावों को तेजी से संसाधित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें रिफंड प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित बनाना, दावों के प्रसंस्करण के लिए निर्दिष्ट समय सीमा, लंबित दावों के प्राथमिकता निपटान के लिए विशेष रिफंड अभियान शामिल हैं।