GST Tax Payers Get Social Security Net

हरियाणा राज्य के हजारों व्यापारी सामाजिक सुरक्षा नेट के अंतर्गत आ गए हैं। राज्य सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसके तहत उन्हें दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु या स्थायी अक्षमता के मामले में 5 लाख रुपये का मुआवजा प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना के तहत, लाभार्थियों को हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड (एचटीडब्ल्यूबी) द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करना होगा, जिसके लिए दस रूपये प्रति लाख रुपये का वार्षिक पंजीकरण शुल्क होगा। ‘‘लाभार्थियों को 2017 के जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए,‘‘ अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) द्वारा जारी किए गए एक सूचना के अनुसार।

इस योजना के विस्तार के लिए, साझेदारी फर्में, हिन्दू संयुक्त परिवार (एचयूएफ), स्वामित्व फर्में, सीमित जिम्मेदारी साझेदारी (एलएलपी) और कंपनियों भी इस योजना के तहत पंजीकृत होने के लिए पात्र होंगे।

जबकि 70 प्रतिशत और इससे अधिक अक्षमता वाले पंजीकृत लाभार्थी को मुआवजा प्राप्त होगा, वही लाभार्थी की मृत्यु के मामले में पति/पत्नि या कानूनी उत्तराधिकारी मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा।

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