सरकार ने लगभग 800 वस्तुओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) जारी किए हैं, जिनमें निर्माण सामग्री (प्लाईवुड और पैनल उत्पाद - सीमेंट), उपभोक्ता वस्तुएं (विद्युत उपकरण, बैटरी, आदि), खाद्य उत्पाद (शहद, खाद्य तेल, दूध पाउडर), रसायन (उर्वरक, कीटनाशक), ऑटोमोटिव पार्ट्स (टायर, बैटरी), वस्त्र (धागा, कपड़े), धातु और मिश्र धातु (स्टील) आदि शामिल हैं।

QCO का उदे्श्य उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना है। ऐसे QCO के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं उन आपूर्तिकर्ताओं को छोड़कर आयात नहीं किए जा सकते हैं, जो आपूर्तिकर्ता भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेते हैं और इस प्रकार, ये गैर शुल्क प्रतिबंध के रूप में कार्य करते हैं।

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हालांकि, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निर्यात उन्मुख इकाइयां, निर्यात उत्पादन के लिए कुछ शर्तों के अधीन अन्य (गैर BIS लायसेंस धारी) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से ऐसी वस्तुओं का आयात कर सकती हैं।

गौर तलब है कि, कई विदेशी आपूर्तिकर्ता BIS लाइसेंस लेने के लिए जटिल प्रक्रिया से गुजरने में रुचि नहीं रखते हैं, ऐसा देखा गया है।

किसी उत्पाद की ऐसी किस्मों के लिए जो किसी भी QCO के अंतर्गत नहीं आती हैं, आयातक को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना आवश्यक है। NOC प्राप्त करने के लिए, आयातक को एक घोषणा प्रस्तुत करनी होती है कि उक्त विशेष ग्रेड उत्पाद घरेलू निर्माताओं से उपलब्ध नहीं है और इसे किसी भी घरेलू विकल्प द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।


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