बीआईएस द्वारा गैर स्वीकृत इस्पात आयात के लिए मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक
- नवम्बर 28, 2023
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केंद्र ने उन आयातों के लिए इस्पात मंत्रालय की मंजूरी अनिवार्य कर दी है जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है। इस कदम का उद्देश्य घटिया वस्तुओं पर नकेल कसना है।
यह निर्णय बीआईएस द्वारा विभिन्न इस्पात उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करने और आयातकों को स्थानीय स्तर पर बिक्री के लिए आयात खेप को केंद्र द्वारा पूर्व गुणवत्ता अनुमोदन लेना अनिवार्य किए जाने के बाद आया है।
घरेलू इस्पात आयातकों ने कहा कि इससे इस्पात उत्पादों के आयात में कमी आ सकती है जो हाल के महीनों में बढ़ गया था।
मौजूदा नीति के तहत, पात्र विदेशी स्टील मिलों को बीआईएस प्रमाणन जारी किया जाता है। एक बार जब एक आयातक को बीआईएस प्रमाणित निर्माता से खेप प्राप्त होती है, तो सरकारी अधिकारी बाजार में बेचे जाने से पहले भारतीय बंदरगाह पर सामान का सत्यापन करते हैं। केंद्र का नवीनतम निर्देश इस्पात मंत्रालय के तहत एक तकनीकी समिति को, भारत में आने वाले किसी भी गैर-बीआईएस अनुपालन वाले स्टील के आयात को मंजूरी देने का अधिकार देता है।
वियतनाम, जापान और चीन बड़ी मात्रा में भारत को निर्यात कर रहे हैं जिससे मूल्य निर्धारण पर प्रभाव पड़ रहा है। सरकार के इस कदम से संक्षारण प्रतिरोधी श्रेणियों के तहत भारत में घटिया स्टील बेचने की कोशिश करने वाले आयातकों पर रोक लग जाएगी।




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