
NPS और NPS वात्सल्य में जुड़ने के लिए प्रोत्साहन
- जनवरी 11, 2025
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केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में रिटायरमेंट में वित्तीय सुरक्षा की योजनाओं को प्रोत्साहित किया है। अब एनपीएस में कर्मचारी जो पैसा जमा कराता है, उसे दस हजार से बढ़ा कर 14 हजार रुपए कर दिया गया है। एक नया विकल्प भी बजट में दिया गया। इसमें नाबालिग बच्चों के लिए पेंशन योजना शामिल की गई है।
धारा 80सीसीडी (2) के तहत कटौती को मूल वेतन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। एनपीएस में आपके मूल वेतन का 10 प्रतिशत तक का निवेश कर मुक्त है। उदाहरण के लिए, यदि आपका मूल वेतन 1 लाख रुपये है, तो आपके नियोक्ता द्वारा आपकी ओर से एनपीएस में डाले गए 10,000 रुपये (मूल वेतन का 10 प्रतिशत) कर मुक्त हैं। अब यह कटौती बढ़कर 14,000 रुपये हो जाएगी।
अभी तक केवल सरकारी कर्मचारी ही 14 प्रतिशत कटौती के पात्र थे, लेकिन अब इसे निजी क्षेत्र में भी बढ़ा दिया गया है।
यह छूट सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगी जो नई टैक्स व्यवस्था में आ रहे हैं। जो कि धारा 80सीसीडी (2) के तहत एनपीएस लाभ प्रदान करती है, पुरानी कर व्यवस्था धारा 80सीसीडी (1) (1.5 लाख रुपये), 80सीसीडी (1बी) (50,000 रुपये) और 80सीसीडी (2) के तहत तीन कटौती की सुविधा प्रदान करता है।
नियोक्ता का योगदान 14 प्रतिशत तक बढ़ने के साथ, कर्मचारियों के पास अब बचत करने के ज्यादा विकल्प होंगे। यह सेवानिवृत्ति योजना बनाने में मदद करेगा, कर्मचारियों के लिए दी गई सीमाओं के अनुसार भविष्य निधि के बराबर एक विकल्प के रूप में काम करेगा, और सरकार के लिए कर-भुगतान करने वाले उपयोगकर्ता आधार को बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा।
बच्चों के लिए माता-पिता द्वारा लंबी अवधि की बचत प्रोत्साहित करने वाले दूसरे प्रमुख कदम में, बजट ने एक नई योजना, एनपीएस वात्सल्य की घोषणा की है। इसके तहत, 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चों के नाम पर माता-पिता और अभिभावक योगदान कर सकते हैं। 18 वर्ष की आयु हो जाने के बाद, योजना को सामान्य एनपीएस खाते में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है।
एनपीएस वात्सल्य एक उल्लेखनीय व्यवस्था है जो माता-पिता या अभिभावकों को जन्म से ही बच्चे की पेंशन में योगदान करने की अनुमति देता है, जिससे चक्रवृद्धि रिटर्न के माध्यम से भविष्य की सेवानिवृत्ति बचत के लिए एक मजबूत आधार सुनिश्चित करता है।
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