To

Sh. Sanjeev, Joint Secretary

Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)

Ministry of Commerce & Industry, Government of India, New Delhi

Subject: Comments on Draft Synthetic Resin Adhesives Synthetic for plywood (Phenolic and Aminoplastic) – Specification (Quality Control) Order, 2025 Request for Exemption for Captive Use in Plywood manufacturing units having BIS license mandatorily

 Reference: Meeting Notice dated 14.05.2025 – Stakeholder Consultation on 21st May 2025.

सिंथेटिक रेजिन एड्हेसिव (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 के ड्राफ्ट पर हितधारक परामर्श बैठक में, यह चर्चा की गई कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश सिंथेटिक रेजिन एड्हेसिव के साथ-साथ प्लाईवुड और अन्य पैनल उत्पादों पर भी लागू होगा।

हालाँकि, यह कार्यान्वयन प्लाईवुड उद्योगों पर अनुचित बोझ डाल सकता है क्योंकि विशेष रूप से IS 848:2006 के अनुरूप, सिंथेटिक रेजिन एड्हेसिव का अधिकतम हिस्सा, प्लाईवुड उद्योगों द्वारा अपने दैनिक उत्पादन के लिए कैप्टिव रूप से निर्मित और उपयोग किया जाता है। ये एड्हेसिव खुले बाजार में बिक्री के लिए नहीं होता हैं, बल्कि लकड़ी आधारित पैनलों के निर्माण के दौरान आंतरिक रूप से खपत किए जाते हैं। इसके विपरीत, अन्य इकाइयाँ हैं जो केवल पैनल उद्योग के लिए रेजिन/एड्हेसिव का निर्माण और विपणन करती हैं।

हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि सिंथेटिक रेजिन एड्हेसिव (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 सूचित करता है कि एड्हेसिव को प्लाईवुड के ग्रेड के अनुरूप चक्रीय उबाल शुष्क (cyclic Boil dry) परीक्षण आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, लंबी अवधि के लिए संग्रहीत रेजिन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए, शेल्फ लाइफ, पॉट लाइफ और पीएच जैसे परीक्षण शामिल किए गए हैं।

Action Tesa GIF

एड्हेसिव पदार्थों का शेल्फ लाइफ और पॉट लाइफ तब महत्वपूर्ण होता है जब उन्हें लंबे समय तक संग्रहीत किया जाता है, क्योंकि इससे बॉन्ड अखंडता प्रभावित हो सकती है।

हालाँकि, बॉन्ड की गुणवत्ता का आकलन करने का महत्वपूर्ण पैमाना चक्रीय उबाल जल प्रतिरोध (Boil Water Resistance) परीक्षण है। विर्निदिश्ट रेजिन फोर्मूलेशन और उत्पादन प्रक्रिया अपनाते हुए बनाए गए अंतिम उत्पाद प्लाईवुड में उपरोक्त सभी टेस्ट IS 303: IS 4990 और IS 710 के तहत किए जाते हैं, जो सभी पहले से ही क्यूसीओ 2024 में सम्मिलित किए जा चुके है।

उल्लेखनिय है कि, अंतिम उत्पाद की बॉन्ड गुणवत्ता या अखंडता के लिए मुख्य पैरामीटर जल प्रतिरोध (वॉटर रेसिसटेन्ट) परीक्षण है जैसा कि खंड 11.3.1 के तहत प्लाईवुड (MR, BWR, BWP) के प्रत्येक ग्रेड के लिए IS 303 में निर्दिष्ट है। चूंकि अंतिम प्लाईवुड में जल प्रतिरोध परीक्षण अनिवार्य है और गुणवत्ता परीक्षणों के अधीन है जो पहले से ही लागू QCO के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऐसी एकीकृत उत्पादन उपरोक्त के मद्देनजर, विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध किया जाता है कि सिंथेटिक रेजिन एड्हेसिव के लिए अंतिम गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में उपयुक्त छूट पर विचार किया जा सकता है, विशेष रूप से एकीकृत उत्पादन इकाइयों में स्व निर्मित और स्व उपयोग किए जाने वाले एड्हेसिव को छूट दी जा सकती है, जहां अंतिम उत्पाद (जैसे, प्लाईवुड) पहले से ही लागू गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के तहत अनिवार्य रूप से मानक प्रमाणित हैं।

इकाइयों के केवल स्व उपयोग किए जाने वाले एड्हेसिव के लिए अनिवार्य BIS प्रमाणन लागू करने से विनियामक अनुपालन का अनावश्यक दोहराव हो सकता है, लागत में वृद्धि हो सकती है और निर्माताओं पर परिचालन बोझ पड़ सकता है, जबकि उत्पाद गुणवत्ता आश्वासन (Product Quality Assurance) में कोई लाभ नहीं होगा।

कृपया IS 848 के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में निम्नलिखित प्रस्तावित छूट खंड शामिल किए जाने पर विचार करें:

हालांकि, एकीकृत प्लाईवुड उत्पादन इकाइयाँ, जिनके पास अनिवार्य रूप से BIS लाइसेंसिंग है (जैसा कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2024 के तहत लागू है) को स्व निर्मित और पूरी तरह से स्व उपयोग किए जाने वाले एड्हेसिव के लिए इस गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की अतिरिक्त आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी‘‘

हमें विश्वास है कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को अंतिम रूप देने के दौरान उपरोक्त इनपुट और प्रस्तावित खंड पर छूट के लिए उचित रूप से विचार किया जाएगा।


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