Simpler GST 2.0: From 4 Slabs to 2

स्वतंत्रता दिवस पर, वित्त मंत्रालय ने दो-स्तरीय जीएसटी संरचना का प्रस्ताव रखा, जिसमें 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के कर स्लैब को हटाया जाएगा और तंबाकू और तंबाकू उत्पादों सहित पाँच से सात हानिकारक वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत का स्लैब सुझाया गया।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में दरों को युक्तिसंगत बनाने पर मंत्रियों का समूह, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अगली जीएसटी परिषद की बैठक से पहले एक बार और बैठक कर सकता है।

हालांकि, सभी राज्य अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ राज्य अतिरिक्त शुल्क में समान हिस्सेदारी या उसके अनुसार कर लगाने का अधिकार चाहते हैं, जैसा कि शराब के मामले में, अतिरिक्त, अलग राज्य उत्पाद शुल्क के रूप में है।

जीएसटी लागू होने के बाद से पिछले आठ वर्षों में, अनुपालन और कर आधार के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त वर्ष 25 में औसत मासिक जीएसटी संग्रह 1.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक और कर आधार 1.5 करोड़ से अधिक होने के साथ, श्अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारोंश् का समय आ गया है, जैसा कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी।

अब हम जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए तैयार हैं, जिसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार मुख्य दर स्लैब के स्थान पर 5 और 18 प्रतिशत की दो स्लैब आने की संभावना है (कुछ ‘हानिकारक‘ उत्पादों पर 40 प्रतिशत कर लगेगा)।

इसका मतलब है कि वर्तमान में 12 प्रतिशत स्लैब के अंतर्गत आने वाली अधिकांश वस्तुओं पर 5 प्रतिशत कर लग सकता है (जिसमें कई खाद्य और घरेलू उत्पाद शामिल हैं) और 28 प्रतिशत वाली वस्तुओं पर 18 प्रतिशत कर लग सकता है (सीमेंट और कार सहित)।

इससे उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, और सरकारी राजस्व पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 70 प्रतिशत से अधिक संग्रह 18 प्रतिशत श्रेणी से आता है। इससे उत्पाद वर्गीकरण पर विवाद भी कम होंगे और समग्र कर संरचना सरल होगी।

जैसे-जैसे नई दर संरचना आकार लेगी, जीएसटी परिषद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह श्उलटा (इन्वर्टेड) शुल्कश् संरचना न बनादे और यदि ऐसा होता है, तो संचित क्रेडिट की वापसी की अनुमति देने के लिए कानूनों में संशोधन किया जाए।

उद्योग को भी “नाफाखोरी-रोधी” प्रावधानों में, किसी भी संभावित बदलाव, पर भी नजर रखनी होगी, जो 31 मार्च, 2025 तक लागू थे।

हम सभी के लिए एक रोमांचक दिवाली आने वाली है!


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