Special courts for cheque-bounce cases
- जून 23, 2022
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In a relief to victims in cheque-bounce cases, the Supreme Court ordered setting up of special courts headed by retired judges in the five states with the most number of pending cases. The three-judge bench of Justice Rao, Justice Gavai, and Justice Bhat in this suo motu case said the special courts would be set up from September 1 in Delhi, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, and Uttar Pradesh, to hear such cases under section 138 of the Negotiable Instruments Act (cheque dishonor).
“We have incorporated the suggestions of the amicus curiae (friend of the court) concerning the setting up of the pilot courts in the five districts in each of the five states and we have given the timelines also”, the bench said.
The court directed its secretary general to communicate the order to the registrar general of the High Courts of the five states and directed them to file an affidavit on compliance by July 21, 2022. The next hearing on the matter has been slated for July 26.
चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष न्यायालय
चेक बाउंस के मामलों में पीड़ितों को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने 5 राज्यों में सेवानिवृत्त न्यायधीशों की अध्यक्षता में विशेष न्यायालयों के गठन का आदेश दिया है। विशेष न्यायालय उन राज्यों में होंगे, जहां चेक बाउंस के सर्वाधिक मामले हैं।
न्यायमूर्ति राव, गवई और भट्ट के पीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से विशेष न्यायालयों का गठन किया जाए, जो द नेगोशिएबल इंस्टरूमेंट ऐक्ट (चेक डिसऑनर) की धारा 138 के तहत आने वाले चेक बाउंस के मामलों की सुनवाईं करेंगे।
पीठ ने कहा, हमने न्यायालय मित्रों (एमिकस क्यूरी) के सुझावों को माना है, जो 5 राज्यों के 5 जिलों में प्रायोगिक न्यायालय के गठन से संबंधित है। हमने इसके लिए समय सीमा भी तय की है।
न्यायालय ने अपने सेक्रेटरी जनरल को निर्देश दिया है कि वे आदेश के बारे में 5 राज्यों के उच्च न्यायालयों के रजिस्टार जनरल को सूचना दें और उन्हें निर्देश दे कि इसके अनुपालन को लेकर वे 21 जुलाई, 2022 तक शपथपत्र दाखिल करें। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 26 जुलाई तय की गई है।