The Insurance Regulatory Development Authority of India (IRDAI) – the regulator for insurance companies – is set to allow the insurers to offer wellness programmes, along with life insurance policies, that can earn reward points for policyholders. These reward points can be redeemed for getting a discount during renewal.

The insurance regulator has circulated draft guidelines to the insurance companies for feedback before issuing the final guidelines, as is the norm.

In all cases, life insurers need to file the details of the wellness programme according to the extant product filing procedure. As part of the wellness programme, the life insurance companies are allowed to offer the reward points to the policyholders based on specific levels of engagement with empanelled medical centers. They can also offer redeemable vouchers for memberships in yoga centers, gymnasiums, sports clubs, etc. they can also offer discounts on renewal premium or increase in the sum assured.

While allowing these services, there are certain riders that the insurance regulator has prescribed for life insurance companies.

The draft norms mandate that no wellness programme can be offered without it being filed or incorporated as part of the product in terms of product filing.


नियमित योग से मिलेगी बीमा प्रीमियम में छूट


बीमा कंपनियों का नियामक-भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) बीमाकर्ताओं को जीवन बीमा पॉलिसी के साथ सेहत कार्यक्रम मुहैया कराने की मंजूरी देने जा रहा है, जिनसे पॉलिसीधारक रिवार्ड पॉंइंट हासिल कर सकते हैं। इन रिवार्ड पॉइंट को पॉलिसी नवीकरण के समय भुनाकर प्रीमियम में छूट हासिल की जा सकती है।

बीमा विनियामक ने नियमानुसार अंतिम दिशानिर्देशों जारी करने से पहले फीडबैक के लिए बीमा कंपनियों को दिशानिर्देश का मसौदा भेजा है

सभी मामलों में जीवन बीमा कंपनियों को उत्पाद का ब्योरा जमा कराने की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार सेहत कार्यक्रम का ब्योरा सौंपना होगा। सेहत कार्यक्रम के तहत जीवन बीमा कंपनियों को पैनल में शामिल चिकित्सा केंद्र के साथ जुड़ाव के विशेष स्तर के आधार पर रिवार्ड पॉइंट मुहैया कराने की मंजूरी दी जाएगी। वे योग केंद्रों, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स क्लब आदि में सदस्यता के लिए भुनाए जा सकने योग्य वाउचर मुहैया करा सकती हैं वे नवीकरण प्रीमियम में छूट दे सकती हैं या बीमित राशि में बढ़ोतरी कर सकती हैं।

हालांकि इन सेवाओं को मंजूरी देते हुए बीमा नियामक ने जीवन बीमा कंपनियों के लिए कुछ निश्चित राइडर तय नहीं किये हैं।

नियम के मसौदे में कहा गया है कि उत्पाद फाइलिंग के लिहाज से किसी भी उत्पाद के हिस्से के रुप में कोई सेहत कार्यक्रम बिना फाइल या निगमित किए मुहैया नहीं कराया जा सकता है।


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