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जीएसटी कानून में यह अनिवार्य है कि कोई भी अधिकारी सीजीएसटी अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत सरकार को देय किसी भी राशि की वसूली कर सकता है। अधिनियम की धारा 78 में ऐसी वसूली कार्यवाही शुरू करने की समयसीमा को नोटिस देने के दिन से तीन महीने के रूप में दर्शाया गया है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए कि कर नोटिस देने के तीन महीने के भीतर वसूली शुरू न करे।

सीबीआईसी ने सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को लिखे पत्र में कहा है कि, केवल उन मामलों में ही तय समय सीमा से पहले वसूली अभियान चलाया जाए, जहां यह आशंका हो कि व्यापार बंद हो सकता है या फिर संबंधित दिवालिया होने जा रहा हो। इस तरह के जोखिम होने की स्थिति में सबसे पहले क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त से मंजूरी ली जाएगी, इसके बाद निर्धारित अवधि से पहले वसूली शुरू कर सकते हैं।

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लेकिन इस तरह की मंजूरी के लिए पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए। यह साक्ष्य रिकॉर्ड में भी रखे जाने चाहिए। बोर्ड ने कहा, ‘‘जहां यह आशंका है कि करदाता अपना व्यवसाय बंद कर सकता है, या फिर वह कमजोर होती वित्तीय स्थिति की वजह से दिवालिया अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने जा रहा है, इस तरह की स्थिति में राजस्व को नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए जहां भी इस तरह की आशंका हो, तो तीन माह की अवधि से पहले भी वसूली की जा सकती है। क्योंकि इस तरह के करदाता की डिफ़ॉल्ट होने की संभावना बनी रहती है।‘‘

यह पत्र बोर्ड द्वारा यह देखे जाने के बाद लिखा गया था कि कई कर अधिकारी सामान्य मामले में भी इस धारा का दुरूप्योग कर लेते हैं। कई बार तो नियमित मामलों में भी दिए गए तीन महीने की अवधि समाप्त होने से पहले ही वसूली की कार्यवाही शुरू कर देते हैं, इससे बचने के लिए कंपनियों को अदालतों की शरण लेनी पड़ती है। इस तरह के मामलों को लेकर अदालत की ओर से न केवल प्रतिकूल टिप्पणियां आईं, कुछ मामलों में जुर्माना भी लगाया गया है।

बोर्ड के नए निर्देश जीएसटी के तहत व्यापार करने में आसानी और कर कानूनों की कार्यवाही के दायरे को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


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