The Comptroller and Auditor General (CAG) of India has found that the goods and services tax (GST) system is prone to input tax credit (ITC) frauds due to complexity in the compliance system.

“The originally envisaged system-validated ITC through ‘invoice matching’ had not been implemented. The complexity of return mechanism and technical glitches had resulted in roll-back of key GST returns, rendering the system prone to ITC frauds,” CAG said in its report submitted in Parliament.

The GST returns system is still a work in progress despite more than three years of roll-out, it said. “In the absence of a stable and simplified return mechanism, one of the main objectives of GST rollout — simplified tax compliance system — is yet to be achieved,” the report said.

“We observed instances of irregular grant of refund due to non-consideration of minimum balance in electronic credit ledger, irregular sanction of refund of input tax credit availed of on capital goods, etc,” the report said.


जीएसटी सरल न होने से
क्रेडिट धोखाधड़ी: सीएजी


भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने पाया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में कुछ ऐसी खामी है जिससे इनपुट टैक्स के्रडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी होती है। सीएजी ने जीएसटी की जटिल अनुपालन प्रणाली को इसके लिए दोषी ठहराया है।

सीएजी ने संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें उसने कहा है, ‘इनवाॅइस मिलान के जरिये मूल रूप से परिकल्पित प्रणाी से मान्य आईटीसी को लागू नहीं किया गया। रिटर्न की तंत्र की जटिलता और तकनीकी दोषों के कारण महत्त्वपूर्ण जीएसटी रिटर्नों को वापस लेना पड़ा जिससे व्यवस्था में आईटीसी की धोखाधड़ी की गुंजाइश बन गई।’

मौजूदा आडिट के दौरान सीएजी ने पाया कि सरलीकृत रिटर्न फाॅर्म को लागू करने में लगातार हो रही देरी और निर्णय लेने में देरी के कारण इनवाॅइस मिलान के माध्यम से मूल रूप से परिकल्पित प्रणाली से सत्यापित आईटीसी के प्रवाह को अब तक लागू नहीं किया गया है और एक गैर-हस्तक्षेप वाली ई-कर प्रणाली को अब तक लागू नहीं किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘जीएसटी रिटर्न प्रणाली पर अभी भी काम चल रहा है जबकि जीएसटी को लागू हुए तीन वर्ष से अधिक समय हो चुका है। स्थायी और सरल रिटर्न तंत्र के अभाव में जीएसटी लागू करने के प्रमुख उद्देश्यों में से एक सरलीकृत कर अनुपालन प्रणाली अब तक साकार नहीं हो पाया है।’ सीएजी ने सिफारिश की है कि सरलीकृत रिटर्न फाॅर्म को लानने के लिए एक निश्चित समयावधि तक की जा सकती है।