MasterCard can’t onboard new customers: RBI
- July 15, 2021
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The Reserve Bank of India (RBI) on Wednesday barred global card player MasterCard Asia/pacific pte ltd from on boarding new domestic customers on its network from July 22 over non-compliance with local data storage guidelines. That makes MasterCard the third entity to be varied on these grounds after the RBI had in April told American Express and Diners Club International to not get new domestic customers.
The entity (MasterCard) has been found to be non-compliant with the directions on storage of payment system data, notwithstanding the lapse of considerable time and adequate opportunities given, a statement issued by the RBI said on Wednesday.
The central bank has clarified that the ban is only on adding new domestic customers to its network and that there will be no impact on the existing customers. It has also asked all banks and non-bank lenders working with MasterCard for issuance of debit, credit, or prepaid cards to adhere to the RBI regulations on storage of payment system data.
“the supervisory action has been taken in exercise of powers vested in the RBI under section 17 of the payment and settlement systems Act, 2007 (PSS Act),” the central bank said.
मास्टर कार्ड को नए ग्राहक जोड़ने से रोका
लिमिटेड को भारत में नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया है। कंपनी 22 जुलाई से अपने नेटवर्क में नए भारतीय ग्राहक नहीं जोड़ सकेगी। केंद्रीय बैंक ने पर्याप्त समय और मौके दिए जाने के बाद भी जानकारी यानी डेटा का भंडार स्थानीय स्तर पर करने के दिशानिर्देश का पालन नहीं किए जाने के कारण मास्टरकार्ड पर यह प्रतिबंध लगाया है।
रिजर्व बैंक ने कंपनी को केवल ऩए ग्राहक जोड़ने भर से रोका है, इसलिए पहले से ग्राहक बने लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा। मास्टरकार्ड के साथ मिलकर डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड जारी करने वाले बैंकों को भी आरबीआई के उक्त निर्देश का पालन करना होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा, आरबीआई ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 17 के तहत यह कदम उठाया है।
भुगतान प्रणाली डेटा पर 6 अप्रैल, 2018 को जारी आरबीआई के परिपत्र के अनुसार भुगतान सेवा मुहैया करने वाली सभी कंपनियों को उनके द्वारा चलाई जा रही भुगतान प्रणाली से जुड़ी समूची सूचना भारत में ही संग्रहीत करने का निर्देश दिया गया है। परिपत्र के अनुसार भुगतान सेवा मुहैया करने वाली कंपनियों को इसकी सूचना आरबीआई को देगी होगी और बोर्ड-स्वीकृत सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट सौंपनी होगी।
दो महीने पहले वैश्विक कार्ड कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब इंटरनैशनल को इस वर्ष 1 मई से नए ग्राहक नहीं जोड़ने का निर्देश दिया गया था। इन दोनों कंपनियों ने भी स्थानीय स्तर पर डेटा संग्रह से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया था।