Relief Package for telecom
- September 16, 2021
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Key Points
- The moratorium period for payment of AGR, spectrum, license fee will start from October 1 and companies will have to pay interest from October 1.
- Interest rate reduced on Delay in payment of license fee, spectrum usage fee etc. penalty and interest on penalty removed
- Non-telecom revenue of telecommunication companies excluded from AGR
- No charges will be levied on spectrum sharing
- Spectrum will be auctioned only in the last quarter of any financial year
- Now companies will be given spectrum for 30 years instead of 20 years, same, after 10 years companies can surrender spectrum if they want
- Reduction in bank guarantee requirement against license fee and other similar levies.
- Now only self-certification has to be done to bring unwired equipment
- KYC with the help of the app,
- For e-KYC, only one rupee has to be paid
- There will be no paperwork for getting a new SIM
- 100% FDI allowed in Telecom Sector through automatic route
दूरसंचार क्षेत्र को राहत
मुख्य बिंदु
एजीआर, स्पेकट्रम, लाइसेंस फीस के बकाए भुगतान के मोरेटोरियम की अवधि आगामी एक अक्टूबर से शुरू होगी और कंपनियों को एक अक्टूबर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क आदि के भुगतान में देरी पर ब्याज दर घटाई गई, जुर्माना तथा ब्याज पर जुर्माना हटाया गया
दूसंचार कंपनियों की गैर-दुरसंचार आय को इससे अलग किया गया
स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर कोई शुल्क नहीं लगेगा
किसी भी वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में ही स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी
अब कंपनियों को 20 साल की जगह 30 साल के लिए स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे वही, 10 साल के बाद कंपनियां चाहें तो स्पेक्ट्रम को सरेंडर कर सकती हैं
लाइसेंस शुल्क और अन्य शुल्क के एवज में बैंक गारंटी की आवश्यकता को घटाया गया
बिना तार वाले उपकरण को लाने के लिए अब सिर्फ स्व प्रमाणित करना होगा
एप की मदद से केवाईसी का काम कर सकेंगे
ई-केवाईसी के लिए सिर्फ एक रुपया देना होगा
नया सिम लेने के लिए कागजी कार्रवाई नहीं होगी
दुरसंचार क्षेत्र में स्वतः मार्ग के जरिये 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति