बीते छह वर्षो में कई बार चेतावनी के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अब इन वाहनों के पहिए रोकने के लिए सरकार सख्त हो गई है। परिवहन और पुलिस विभाग ने ऐसे सभी वाहनों को सड़क पर दिखते ही जब्त करने के निर्देश दिए हैं। राहत की बात यह कि पुराने वाहनों को एनसीआर के बाहर बेचने या हस्तांतरित करने के लिए तीन महीने की छूट दी गई है।

  • 10 वर्ष पुराने डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन कंडम की श्रेणी में
  • तीन मार्च तक एनसीआर से बाहर बेचने या हस्तांतरित करने की छूट
  • राज्य के आठ जिलों में चल सकते हैं पुराने वाहन प्रदेश में आठ जिले पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, अंबाला, फतेहाबाद और कैथल एनसीआर से बाहर हैं। इन पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश लागू नही होते। इनमें पुराने वाहन चल सकते हैं.
  • एनसीआर में हरियाणा के 14 जिले (सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, रोहतक, झज्जर, गुरूग्राम, पलवल, फरीदाबाद, भिवानी, चरखी-दादरी, मेवात, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी) आते हैं। इनमें करीब छह लाख वाहन निर्धारित समय-सीमा पूरी कर चुके हैं। इनमें ज्यादा संख्या दो पहिया वाहनों की है।

परिवहन आयुक्त के आदेशों में कहा गया है कि इन वाहनों के मालिक चाहें तो तीन मार्च से पहले इन्हें एनसीआर के बाहर ट्रांसफर करवा सकते हैं।


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