HC seeks response from Centre on Haryana job quota law
- March 5, 2022
- 0
The Punjab and Haryana high court (on 04 March) sought response from the Centre on Haryana’s job quota law which provides 75% reservation in industries to domiciles of the state.
The bench deferred the hearing for March 9 and asked the Centre to submit para- wise response on the issues raised by different industry bodies by the adjourned date.
The pleas against the law were filed by multiple industry bodies including the Gurgaon Industrial Association. The law, Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020, came into force from January 15.
The law provides 75% reservation to local youth in private sector jobs that offer monthly salary of less than Rs. 30, 000. It covers private companies, societies, trusts and partnership firms. The law will be applicable for 10 years.
The industry bodies have argued that law is against the provisions of the Constitution and against the basic principle of meritocracy that acts as the foundation for businesses to grow and remain competitive.
It will affect the productivity, industrial competitiveness and post-recovery of industries due to Covid-19, the pleas contended, adding that the government, by introducing the policy of “son of the soils”, wants to create reservation in private sector which is an infringement of the constitutional rights of the employees and citizens of India because private sector jobs are based on skills and analytical blend of mind of employees.
The government, on the other hand, has argued that the law merely makes ‘geographical classification’ which is well permitted under the Constitution of India. “It is to protect right to life/livelihood of people domiciled in the state and to protect their health, living condition and their right to employment”, it said.
निजीक्षेत्र में आरक्षण पर HC ने केन्द्र का पक्ष मांगा
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ( 04 मार्च को) हरियाणा के निजी क्षेत्र मे रोजगार आरक्षण कानून जो राज्य के अधिवासियों को उद्योगों में 75% आरक्षण प्रदान करता है। पर केंद्र से जवाब मांगा,
पीठ ने सुनवाई नौ मार्च के लिए टाल दी और केंद्र से विभिन्न उद्योग निकायों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्थगित तारीख तक पैरावार जवाब देने को कहा है।
गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सहित कई उद्योग निकायों द्वारा कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020, कानून, 15 जनवरी से लागू हुआ है।
कानून उन स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करता है जिनका मासिक वेतन 30, 000 रू से कम है। इसमें निजी कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्टों और साझेदारी फर्मों को शामिल किया गया है। यह कानून 10 साल के लिए लागू होगा।
उद्योग निकायों का तर्क है कि कानून संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है और योग्यता के उन मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है जो व्यवसायों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी बने रहने की नींव के रूप में कार्य करता है।
यह उद्योगों की उत्पादकता, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों की वापसी को प्रभावित करेगा। दलीलों में कहा गया है कि सरकार, “मिट्टी के बेटे” की नीति पेश करके, निजी क्षेत्र में आरक्षण बनाना चाहती है जो कि भारत के कर्मचारियों और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि निजी क्षेत्र की नौकरियां कौशल और कर्मचारियों के दिमाग के विश्लेषणात्मक मिश्रण पर आधारित हैं।
दूसरी ओर, सरकार ने तर्क दिया है कि कानून केवल ‘भौगोलिक वर्गीकरण’ करता है जिसे भारत के संविधान के तहत अच्छी तरह से अनुमति है। “यह राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन / आजीविका के अधिकार की रक्षा करना और उनके स्वास्थ्य, रहने की स्थिति और उनके रोजगार के अधिकार की रक्षा करना है”, यह कहा।