Geotagging may become Must for GST Registrations
- August 8, 2023
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The Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) is looking to further strengthen the process of Goods and Services Tax registration by using geotagging for verification. The board is also planning to use biometric authentication for the existing registration, which it found suspicious or risky.
In the past it was found that an office place was created just for verification and it was not there subsequently. To prevent this, the geotagging location of the office of an entity will be made mandatory.
Geotagging functionality is being rolled out in phases, and as of now, is only available to taxpayers registered in Delhi and Haryana.
Once the pilot is complete, the report may be submitted to the GST Council to make it mandatory post the council’s approval.
For the registration already done and which the department finds suspicious, it may use biometric authentication.
Currently, officials establish the identity of the person via OTP-based authentication using Aadhaar and PAN.
The move comes after an ongoing two-month drive against fake GST registration in which the authorities detected rampant misuse of PAN and Aadhaar for fake GST registration.
The officials had through data analytics zeroed in on 60,000 suspicious GST registrations. Verification process was completed for 50,000 registrations, out of which 25% GST registrations were found to be fake. Recovery of Rs 3,000 crore has already been made during the drive.
“I warn those who continue to do this that we will come at them with a very heavy hand… we want a larger but clean taxpayer base so that honest taxpayers are protected,” was the statement of Vivek Johri, Chairman, CBIC.
जीओटैगिंग जीएसटी पंजीकरण के लिए अनिवार्य हो सकती है
सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) का उपयोग वस्तुओं और सेवा कर सत्यापन के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए जीयोटैगिंग का विचार कर रहा है। बोर्ड यह भी योजना बना रहा है कि आपत्तिजनक या संदेहास्पद पाए गए पंजीकरण के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाए।
पहले यह भी पाया गया था कि सत्यापन के लिए एक कार्यालय स्थापित किया गया, लेकिन इसके बाद वहां नहीं था। इसे रोकने के लिए, किसी संस्थान के स्थापित कार्यालय की जीओटैगिंग को अनिवार्य बनाया जाएगा।
जीयोटैगिंग की कार्यान्वयनता चरणों में की जा रही है, और अभी तक यह केवल दिल्ली और हरियाणा में पंजीकृत करदाताओं के लिए ही उपलब्ध है।
एक बार पायलट पूरा होने के बाद, रिपोर्ट को जीएसटी परिषद को सौंपा जा सकता है ताकि परिषद की मंजूरी के बाद इसे अनिवार्य बनाया जा सके।
जो पहले से ही पंजीकरण किये जा चुके हैं और जिसे विभाग संदेहपूर्ण मानता है, उनमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया जा सकता है।
वर्तमान में, अधिकारी आधार और पैन का उपयोग करके ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से व्यक्ति की पहचान स्थापित करते हैं।
यह कदम फर्जी जीएसटी पंजीकरण के खिलाफ चल रहे दो महीने के अभियान के बाद लिया गया है, जिसमें प्राधिकरणों ने फर्जी जीएसटी पंजीकरण के लिए पैन और आधार के बहुतायत्मक दुरुपयोग का पता लगाया।
अधिकारियों ने डेटा विश्लेषण के माध्यम से 60,000 संदेहास्पद जीएसटी पंजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया था। 50,000 पंजीकरणों के लिए सत्यापन प्रक्रिया को पूरा किया गया, जिनमें से 25 प्रतिशत जीएसटी पंजीकरण फर्जी पाए गए। अभियान के दौरान 3,000 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।
जो ऐसा करना जारी रखते हैं “मैं उनको चेतावनी देता हूं कि हम उनके पास बहुत ही कठोर तरीके से पेश आएंगे… हमें एक बड़े लेकिन स्वच्छ करदाता आधार की आवश्यकता है ताकि ईमानदार करदाताओं की सुरक्षा हो,“ विवेक जोहरी, चेयरमैन, सीबीआईसी का यह बयान था।