2 मई, 2024 को मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दुकान में बीआईएस प्रवर्तन छापे के दौरान, यह पाया गया कि फर्म बीआईएस मानक चिह्न के बिना खाद्य पैकेजिंग के लिए एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु की नंगे पन्नी का भंडारण और बिक्री कर रही थी। चेंबूर में लोखंडे मार्ग स्थित एक दुकान में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में एल्यूमीनियम पन्नी और उसकी पैकेजिंग मिली।

इन्हें भारतीय मानक ब्यूरो मुंबई शाखा- I टीम द्वारा जब्त कर लिया गया, क्योंकि फर्म द्वारा बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 17(1) (ए) का उल्लंघन किया गया था। बीआईएस अधिकारियों को एल्यूमीनियम पन्नी (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020, जो कि 17.08.2020 से प्रभावी है, के उल्लंघन के बारे में जानकारी मिली थी। 

बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 17 (1) । के अनुसार इस तरह के मामले में अधिकतम 2 साल की सजा या निम्नतम रू 200,000 का जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता हैं। अपराध के लिए कानून की अदालत में मामला दर्ज करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है। 

सभी उपभोक्ताओं को बीआईएस केयर ऐप (मोबाइल एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में उपलब्ध) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि अनिवार्य बीआईएस प्रमाणित उत्पादों की सूची का पता लगाया जा सके और बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in पर जाकर खरीद करने से पहले उत्पाद पर आईएसआई मार्क की वास्तविकता का पता लगाने का भी अनुरोध किया जाता है। ..

बीआईएस नागरिकों से बार-बार अनुरोध करता है कि यदि उन्हें ऐसा कोई मामला मिलता है जहां अनिवार्य उत्पाद बीआईएस प्रमाणीकरण के बिना बेचे जा रहे हैं, या जहां किसी उत्पाद पर आईएसआई मार्क का दुरुपयोग हो रहा है, तो इसे बीआईएस कार्यालय को सूचित किया जा सकता है। ऐसे मामलों की सूचना बीआईएस को दी जा सकती है ऐसी जानकारी का स्रोत गोपनीय रखा जाता है।


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