उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि-ग्रेड यूरिया (AGU) के गैर-कृषि एवं औद्योगिक दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इस संबंध में कृषि अनुभाग-2 द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, जिसके तहत राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है।

सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कृषि-ग्रेड यूरिया का उपयोग केवल किसानों द्वारा कृषि कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन हाल के वर्षों में इसके औद्योगिक उपयोग, विशेष रूप से तकनीकी ग्रेड यूरिया (TGU) के स्थान पर उपयोग की शिकायतें सामने आई हैं। इससे किसानों को समय पर यूरिया की उपलब्धता प्रभावित होती है और सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व क्षति भी होती है।

केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई

यह निर्णय भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में लिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देशित किया था कि कृषि-ग्रेड यूरिया के औद्योगिक दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त निगरानी तंत्र विकसित किया जाए।

राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन

राज्य स्तर पर गठित समिति में निम्न अधिकारी शामिल होंगेः

  • सचिव, कृषि - अध्यक्ष
  • आयुक्त/निदेशक, उद्योग विभाग - सदस्य
  • आयुक्त, राज्य कर विभाग - सदस्य
  • निदेशक, कृषि - सदस्य/सचिव

यह समिति नीति निर्धारण, समन्वय एवं निगरानी की जिम्मेदारी निभाएगी।

जिला स्तरीय निगरानी समिति

प्रत्येक जनपद में जिला स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें शामिल हैंः

  • जिलाधिकारी - अध्यक्ष
  • पुलिस अधीक्षक - सदस्य
  • उपायुक्त, उद्योग विभाग - सदस्य
  • उपयुक्त, राज्य कर विभाग - सदस्य
  • जिला कृषि अधिकारी - सदस्य/सचिव

यह समिति कृषि-ग्रेड यूरिया के भंडारण, परिवहन और उपयोग पर निगरानी रखेगी तथा किसी भी प्रकार के दुरुपयोग की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

औद्योगिक इकाइयों पर रहेगी विशेष नजर

 निगरानी समितियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि कोई भी औद्योगिक इकाई कृषि-ग्रेड यूरिया का गैर-कानूनी उपयोग न करे। आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण, जांच और विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही, जिला प्रशासन समय-समय पर शासन को स्थिति से अवगत कराएगा।


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