वन भूमि को पट्टे पर देने के नियमों में बदलाव
- फ़रवरी 11, 2026
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भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग) अपर मुख्य सचिव, वन, एवं सभी राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को फ़ाइल संख्या 11/56/2023-FC दिनॉंक 02 जनवरी 2026 के माध्यम से
29.11.2023 को अधिसूचित और समेकित दिशानिर्देशों के पैरा 7.2 में शामिल दिशानिर्देशों में संशोधन, जिसमें वन भूमि को पट्टे पर देने के नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है, के बारे में जानकारी दी।
सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त सिफारिशों की मंजूरी के बाद, केंद्र सरकार वन भूमि की बहाली के लिए विकसित हो रहे ढांचे और वनों से सिल्वीकल्चर के माध्यम से उपलब्ध स्थायी कटाई के उपयोग के साथ तालमेल बिठाने के उद्देश्य से और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 2(1)(iii) और धारा 3ब् के प्रावधानों के अनुसार, 29.11.2023 को अधिसूचित और समेकित दिशानिर्देशों के पैरा 7.2 में शामिल दिशानिर्देशों के उप-पैरा 14 में निम्नलिखित प्रावधान जोड़कर संशोधन करती है;
बशर्ते कि जहां राज्य सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच आपसी सहमति से तय उद्देश्यों के लिए वनीकरण/वृक्षारोपण सहित सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन करने पर सहमत होती है, तो ऐसे मामलों में लागू और राज्य वन विभाग की देखरेख में अनुमोदित कार्य योजना/प्रबंधन योजना के प्रावधानों के अनुसार की गई ऐसी गतिविधियों को वानिकी गतिविधियां माना जाएगा। परिणामस्वरूप, क्षतिपूरक वनीकरण और शुद्ध वर्तमान मूल्य के भुगतान की आवश्यकता ऐसी गतिविधियों पर लागू नहीं होगी। हालांकि, राज्य सरकार को ऐसे प्लांटेशन के इस्तेमाल और उससे होने वाले रेवेन्यू शेयरिंग के लिए, केस-टू-केस आधार पर एक सही फ्रेमवर्क बनाने की आज़ादी होगी।
इसके अलावा, यह भी शर्त है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वनीकरण/प्लांटेशन की अनुमति एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) के अनुसार दी जानी चाहिए, जिसे वर्किंग प्लान के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाएगा और सक्षम अथॉरिटी द्वारा अप्रूव किया जाएगा, जिसमें डिटेल जैसे कि एरिया का विस्तार, प्लांटेशन के लिए प्रस्तावित प्रजातियाँ, प्रस्तावित गतिविधियाँ, इस्तेमाल के लिए सिल्वीकल्चर के हिसाब से उपलब्ध सस्टेनेबल हार्वेस्ट आदि शामिल होंगे।
वन भूमि को पट्टे पर देने के नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करने से संबंधित मामले पर सलाहकार समिति ने अपनी 02.12.2025 को हुई बैठक में विचार किया। सलाहकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त https://parivesh.nic.in/ पर देखा जा सकता है।
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