सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोडेड वाहनों से शुल्क वसूली को सुव्यवस्थित करने हेतु संशोधन अधिसूचित किया है, जो 15 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

नए नियमों के मुख्य बिंदु: अब ओवरलोडिंग के स्तर के आधार पर शुल्क लिया जाएगा।

  • 10% तक अतिरिक्त वजन (GVW) होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।
  • 10% से 40% तक ओवरलोडिंग पर बेस रेट का 2 गुना शुल्क देना होगा।
  • 40% से अधिक ओवरलोडिंग पर 4 गुना शुल्क लगाया जाएगा।

यह चरणबद्ध (graded) प्रणाली ओवरलोडिंग को रोकने और अनुपातिक जुर्माना सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।

वैज्ञानिक माप प्रणाली लागूः टोल प्लाजा पर प्रमाणित वेट मशीन (Weighing Devices) से वाहनों का वजन किया जाएगा। इससे नियमों के पालन में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित होगी।

जहाँ वजन मापने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, वहाँ कोई ओवरलोड शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे मनमानी वसूली रोकी जा सके।

डिजिटल भुगतान और निगरानीः सभी ओवरलोडिंग शुल्क केवल VAHAN के माध्यम से वसूले जाएंगे। ओवरलोडेड वाहनों का डेटा VAHAN डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा।

fastag के कडे नियम बिना वैध fastag के राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश करने वाले वाहनों पर मौजूदा नियमों के अनुसार जुर्माना लगेगा।


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