हरियाणा में 1 नवंबर से पेपरलेस डीड पंजीकरण सभी 22 जिलों में अनिवार्य हो जाएगा।

इसके लागू होने के बाद, मौजूदा सिस्टम को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा, जिससे हरियाणा भारत के उन पहले राज्यों में शामिल होगा, जो 100 प्रतिशत पेपरलेस संपत्ति पंजीकरण हासिल करेंगे।

राजस्व विभाग ने राज्यभर में सहज कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्रमिक (फेज़बद्ध) रणनीति अपनाई है। फेज़ I का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 29 सितंबर को कुरुक्षेत्र जिले के बाबैन उप-तहसील से किया। फेज़ II का कार्यान्वयन 28 अक्टूबर से 10 और जिलों में शुरू होगा। ये जिले हैं: अंबाला, यमुनानगर, करनाल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, फतेहाबाद, पलवल, जींद और झज्जर। ये जिले शुरुआती चरण में इसका उपयोग करेंगे और बाकी जिलों-भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, हिसार, कैथल, नूह, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा और सोनीपत-के लिए 1 नवंबर तक पेपरलेस पंजीकरण अपनाना आसान बनाएंगे (फेज़ III)।

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मिश्रा ने बताया कि नया ऑनलाइन डीड पंजीकरण पोर्टल संपत्ति पंजीकरण के सभी पहलुओं को एकीकृत और उपयोगकर्ता-मित्रवत इंटरफेस में जोड़ता है।

नागरिक अब इस पोर्टल के माध्यम से सुरक्षित OTP प्रमाणीकरण से पहचान सत्यापित कर सकेंगे, सेल डीड फॉर्म्स को मार्गदर्शित सहायता के साथ पूरा कर सकेंगे, सहायक दस्तावेज डिजिटल रूप में अपलोड कर सकेंगे, उप-पंजीयकों के साथ अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकेंगे, और आवेदन की स्थिति को रियल-टाइम SMS अलर्ट के माध्यम से ट्रैक कर सकेंगे।


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