मध्य प्रदेश में पांच पेड़ों की प्रजातियों को ट्रांजिट परमिट से छूट
- फ़रवरी 19, 2026
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मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे राज्य के भीतर कुछ निजी तौर पर उगाई जाने वाली लकड़ी की प्रजातियों के लिए ट्रांजिट नियमों में ढील दी गई है। उम्मीद है कि इस कदम से किसानों, निजी ज़मींदारों, लकड़ी आधारित उद्योगों और ग्रामीण आजीविका को कम जोखिम वाली प्रजातियों के लिए लकड़ी के परिवहन को आसान बनाकर मदद मिलेगी।
मुख्य निर्णयः पांच प्रजातियों के लिए ट्रांजिट परमिट की आवश्यकता नहीं
भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 76 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 41 और 42 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित प्रजातियों को ट्रांजिट परमिट की आवश्यकता से छूट दी है, बशर्ते वे निजी भूमि पर उगाई गई हों:
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क्र. सं. |
पेड़ का नाम (हिंदी/स्थानीय) |
वानस्पतिक नाम |
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1 |
नीलगिरी (यूकेलिप्टस) |
यूकेलिप्टस |
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2 |
केसर (कैसुरीना) |
कैसुरीना इक्विसेटिफोलिया |
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3 |
पॉपलर |
पॉपुलस प्रजाति |
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4 |
सुबबूल |
ल्यूसेना ल्यूकोसेफला |
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5 |
विलायती बबूल |
प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा |
इन प्रजातियों को प्राकृतिक वन क्षेत्रों में नगण्य उपस्थिति वाली श्रेणी में रखा गया है और किसानों द्वारा व्यावसायिक और कृषि वानिकी उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर खेती की जाती है।
छूट के पीछे का उद्देश्य
वन सलाहकार समिति और राज्य वन विभाग ने पाया किः
- ये प्रजातियाँ प्राकृतिक वनों के लिए पारिस्थितिक जोखिम पैदा नहीं करती हैं।
- इन्हें निजी व्यक्तियों द्वारा पल्पवुड, लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, बाड़ लगाने, हस्तशिल्प और कृषि-वानिकी उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर उगाया जाता है।
- परिवहन में आसानी सुनिश्चित करने से वृक्षारोपण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण आय बढ़ेगी और प्लाईवुड, विनियर, बायोमास और फर्नीचर जैसे संबंधित उद्योगों को समर्थन मिलेगा।
यह छूट तभी लागू होती है जबः
- सूचीबद्ध प्रजातियाँ निजी ज़मीन पर उगाई जाती हैं, और
- परिवहन वन विभाग द्वारा निर्धारित कानूनी ढांचे और सत्यापन मानदंडों के भीतर होता है।
यह संरक्षित प्रजातियों, आरक्षित वन उत्पादों, या अधिसूचित वन क्षेत्रों से प्राप्त लकड़ी पर लागू नहीं होता है।
हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ही ऐसी छूटें हैं, और मध्य प्रदेश के इस ढांचे में शामिल होने से प्रमुख कृषि वानिकी बाजारों में एकरूपता मजबूत होगी।
मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला वन शासन और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। तेजी से बढ़ने वाली वृक्षारोपण प्रजातियों को पारगमन परमिट से छूट देकर, राज्य का लक्ष्य कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, निजी उत्पादकों को सशक्त बनाना और लकड़ी आधारित उद्योगों में संसाधन प्रवाह को सुव्यवस्थित करना है।
यह नीति राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र और पर्यावरणीय स्थिरता लक्ष्यों का समर्थन करते हुए हरित वृक्षारोपण कवरेज को गति देगी।
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