भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच वित्त मंत्रालय को, महामारी के दौरान लागू योजना की तर्ज पर समयसीमा के ऋण, ऊर्जा इनपुट पर कर व शुल्क ढांचे का युक्तिकरण और केंद्रीय व राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अनुबंधों के लिए डिलीवरी समयसीमा के विस्तार के सुझाव दिए हैं।

उद्योग मंडल ने सिफारिश की है कि सरकार समर्थित गांरटी के जरिये अतिरिक्त गिरवी मुक्त कार्यशील पूंजी का विस्तार प्रभावित उद्योग को किया जाए। इस क्रम में विशेष रूप से एमएसएमई, निर्यातकों और गैस आधारित क्षेत्रों को यह सुविधा दी जाए, जो इस संकट की मार झेल रहे हैं।

इसने व्यवधान अवधि के दौरान बढ़ते इनपुट लागतों को प्रबंधित करने में मदद के लिए बिजली शुल्क में अस्थायी राहत और ऋण प्रसंस्करण शुल्क, विदेशी मुद्रा लेन देन शुल्क और दस्तावेजीकरण लागत सहित प्रशासनिक बैंकिंग शुल्कों में अस्थायी कमी या छूट की भी मांग की गई है।

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सरकार ने 27 मार्च को तेल कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की थी। इसमें उपभोक्ताओं को मूल्य वृद्धि से बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 10 रुपये का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कम किया गया था। सरकार ने घरेलू बाजार में इन ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता तय करने के लिए डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन पर निर्यात शुल्क फिर से लागू किया था।

वित्त मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के जवाब में 2 अप्रैल, 2026 को महत्त्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर पूर्ण सीमा शुल्क छूट की घोषणा की।

इससे पूर्व, सीआईआई ने एमएसएमई सचिव को लिखे एक पत्र में, मध्य पूर्व एशिया में विकसित हो रही भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण शिपिंग और लॉजिस्टिक्स संचालन में महत्त्वपूर्ण व्यवधानों को उजागर किया था। एमएसएमई क्षेत्र को मदद मुहैया कराने के लिए कच्चे माल के वैकल्पिक स्रोतों, गैस आपूर्ति की उपलब्धता पर स्पष्टता और बंदरगाह भंडारण पर अस्थायी छूट या राहत की मांग की गई थी।

उद्योग मंडल ने लॉजिस्टिक व्यवधानों, बढ़ते माल ढुलाई खर्चे व बीमा लागतों और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण एमएसएमई की कार्यशील पूंजी पर दबाव से संबंधित कई उभरती चिंताओं पर जोर दिया था।


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