केंद्र सरकार ने 4 नई श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया, जिसमें वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्ते संहिता (2020) शामिल हैं। यह संहिता मौजूदा 29 केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह लेने को तैयार है।

केंद्र सरकार द्वारा हाल में अधिसूचित 4 श्रम संहिताओं को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र के लिए अपनी जरूरतों के मुताबित नियम बना सकते हैं।

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इसमें केवल इतनी शर्त है कि राज्य के श्रम नियम नई संहिता की भावना के अनरूप होने चाहिए।

श्रम को समवर्ती सूची में रखा गया है। ऐसे में प्रत्येक राज्य को अपने क्षेत्र में अपने नियम अधिसूचित करने की जरूरत होगी। बशर्ते संहिताओं की व्यापक भावना बरकरार रहे। इसमें एकरूपता और सामंजस्य महत्त्वपूर्ण है।


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