लुधियाना के समराला चौक स्थित प्लाईवुड बाजार में नकली आईएसआई मार्क लगे उत्पादों की बिक्री पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उपभोक्ताओं की सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों की रक्षा के लिए कड़ा कदम उठाया है। बीआईएस की चंडीगढ़ शाखा के निर्देशन में की गई इस छापेमारी में तीन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 1350 नकली आईएसआई मार्क लगे प्लाईवुड और प्लाईबोर्ड जब्त किए गए हैं।

इस अभियान की अगुवाई बीआईएस चंडीगढ़ के निदेशक और प्रमुख विशाल तोमर ने की। उन्होंने बताया कि ये तीनों दुकानें लुधियाना के समराला चौक क्षेत्र में स्थित हैं और ये प्लाईवुड होलसेल दाम पर बेचती हैं। छापेमारी के दौरान दुकानदारों से वह बिल भी मंगवाए गए, जिनके आधार पर यह मॉल खरीदा गया था। आगे की जांच में उन फैक्ट्रियों को भी चिह्नित किया गया है, जहां यह नकली आईएसआई मार्क लगे प्लाईवुड तैयार किए जा रहे थे। बीआईएस की ओर से इन फैक्ट्रियों को भी सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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छापेमारी के दौरान 1350 नकली प्लाईवुड शीट्स जब्त की गईं, जिन्हें तुरंत प्रभाव से सील कर दिया गया। इस रेड के लिए बीआईएस ने तीन अलग-अलग टीमें गठित की थीं। इन टीमों में वरिष्ठ अधिकारी अभिषेक कुमार, सौरभ वर्मा, अजय मौर्य, कुशाग्र जिंदल, तालिका और हर्ष सोनकर शामिल थे।

बीआईएस के अनुसार, जिन दुकानों पर यह कार्रवाई की गई, वे हैं: गणपति टिम्बर एंड प्लाईवुड एम्पोरियम सी.एल. कालड़ा टिम्बर एंड आयरन स्टोर एम.पी. टिम्बर एंड आयरन मर्चेंट

बीआईएस प्रमुख विशाल तोमर ने कहा कि नकली आईएसआई मार्क का उपयोग न केवल उपभोक्ता के साथ धोखा है, बल्कि यह मानक नियमों का गंभीर उल्लंघन भी है। उन्होंने चेतावनी दी कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेंगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे किसी भी उत्पाद को खरीदते समय उस पर लगे आईएसआई मार्क की सत्यता की जांच करें और नकली या संदिग्ध उत्पाद मिलने पर तुरंत बीआईएस से संपर्क करें।


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