GST व्यवस्था में सुधार की कोशिस
- अक्टूबर 9, 2026
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 8 अगस्त को हुई बैठक में जीएसटी परिषद ने ईमानदार खरीदारों के आईटीसी से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चिंता को दूर करने की कोशिश की है।
अधिकारियों की एक समिति यह जांच करेगी कि ऐसे ईमानदार खरीदार की सुरक्षा कैसे की जाए जिसके पास वैध चालान है, जिसने सामान प्राप्त कर लिया है और आपूर्तिकर्ता को पूरा भुगतान कर दिया है। लेकिन, आपूर्तिकर्ता द्वारा जीएसटी भुगतान में चूक करने पर खरीदार को उक्त आईटीसी के लाभ से वंचित होना पड़ता है।
सीतारमण ने कहा कि किसी ईमानदार करदाता को परेशानी क्यों होनी चाहिए और तब तक इंतजार क्यों करना चाहिए, जब तक आपूर्ति श्रृंखला में हर कोई पूरी तरह अनुपालन न कर ले? उन्होंने कहा कि सरकार ने खरीदार के ठीक पहले वाले आपूर्तिकर्ता तक ही जिम्मेदारी सीमित करने का प्रस्ताव रखा था लेकिन कुछ राज्यों ने इस मुद्दे को अधिकारियों की समिति से जांच कराने की मांग की।
समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद यह मुद्दा फिर अगली जीएसटी परिषद की बैठक में रखा जाएगा। इसे 1 अप्रैल, 2027 से लागू करने का लक्ष्य है।
जीएसटी परिषद की प्रमुख सिफारिशें
- जीएसटी में गिरफ्तारी नहीं: परिषद ने धारा 69 को हटाने की सिफारिश की है। यह धारा जीएसटी के तहत गिरफ्तारी का कानूनी आधार देती है।
प्रभावः कर वसूली के लिए गिरफ्तारी की धमकी नहीं। इससे कर वसूली व आपराधिक कार्रवाई के बीच अंतर बेहतर होगा।
- जीएसटी में अभियोजन की सीमा पांच गुना बढ़ेगी: जीएसटी के तहत अभियोजन की मौद्रिक सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़कर 5 करोड़ रुपये हो जाएगी।
प्रभावः आपराधिक मुकदमे अब गंभीर धोखाधड़ी और कर चोरी के मामलों में ही होंगे।
- कारण बताओ नोटिस के लिए मौद्रिक सीमा: कुल कर देनदारी 10,000 रुपये से कम होने पर जीएसटी के तहत कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जाएगा।
प्रभावः कम राशि से जुड़े विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी और अधिकारी बड़े मामलों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।
- जुर्माने की अधिकतम सीमा घटी: धारा 125 के तहत सामान्य जुर्माने की सीमा 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये होगी।
प्रभावः प्रक्रियात्मक उल्लंघन की लागत कम होगी और अनुपालन बेहतर होगा।
- सेवाओं के निर्यात की परिभाषा: भारतीय कंपनियों के विदेशी कारोबार को कुछ शर्तों के साथ निर्यात माना जाएगा।
प्रभावः विदेश में काम करने वाली कंपनियों के लिए कर व्यवस्था बेहतर होगी।
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